बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाले में लोकायुक्त से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। लोकायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस मामले में लगाए गए आरोप “आपराधिक नहीं, बल्कि नागरिक प्रकृति” के लगते हैं, और इसलिए इनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने के लायक सबूत नहीं मिले। MUDA जमीन घोटाले का मामलायह मामला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम…
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