नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और इसे संसद से कानून बनाने के लिए कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया, “यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।” कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी। इसके…
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