नई दिल्ली : आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया बरी

New Delhi: Kejriwal and Sisodia acquitted in excise policy case

नई दिल्ली : दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि के कविता, अमनदीप ढल और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। फैसला सुनाते समय जज ने सभी वकीलों का आभार व्यक्त किया।

अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सभी 23 आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए जांच प्रक्रिया में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति में किसी बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा के ठोस प्रमाण पेश नहीं किए जा सके।

चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि कई आरोप ऐसे थे जिनका समर्थन किसी विश्वसनीय गवाह या दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं हुआ। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया और जांच एजेंसी ने अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने का प्रयास किया।

कंफेशनल स्टेटमेंट की कॉपी रिकॉर्ड पर जमा न किए जाने पर जज जीतेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई। चार्जशीट में ‘साउथ लॉबी’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी अदालत ने आपत्ति दर्ज की।

यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में लिया था।

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