पटना:बिहार सरकार के पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इंजीनियर ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है।
वहीं, बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत पांच अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। यह मामला शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी के पति ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या से जुड़ा है, जो बिहार की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहा है।