नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या सहित विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को कड़ी सजा देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, राज्य सरकार को इस दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने का दोषी पाया…
Read Moreमुन्ना शुक्ला को उम्रकैद, ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पटना:बिहार सरकार के पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इंजीनियर ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। वहीं, बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत पांच अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। यह मामला शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी के पति ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या से जुड़ा है, जो बिहार की राजनीति में लंबे…
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