नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से ईंधन न देने का फैसला वापस ले लिया है। सरकार के इस यू-टर्न के बाद अब पुरानी गाड़ियां पहले की तरह पेट्रोल और डीजल भरवा सकेंगी, और उन्हें जब्त किए जाने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा।
1 जुलाई से लागू किए गए इस नियम के तहत, पुराने वाहनों को ईंधन देने पर सख्त रोक लगा दी गई थी। इस निर्णय का मकसद राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को काबू में लाना था। नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शहर के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे भी लगाए गए थे ताकि नियम का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों की पहचान की जा सके।
लेकिन नियम लागू होने के महज दो दिन बाद ही दिल्ली सरकार को चौतरफा विरोध और जनता की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। लोगों को भारी असुविधा होने लगी, जिसके चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वाहन की उम्र के आधार पर उसे ईंधन देने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही पेट्रोल पंपों पर ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है और दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियां फिर से सामान्य रूप से चल सकेंगी।