बिहार सरकार सख्त: लेटलतीफ कर्मचारियों पर कार्रवाई, देर से आने पर कटेगा वेतन

Bihar Government Cracks Down: Action Against Late Employees; Salary to be Deducted for Late Arrival

पटना: बिहार में नई सरकार बनने के बाद सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में समयपालन और कार्यसंस्कृति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब दफ्तरों में देर से पहुंचने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों और जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव का सख्त निर्देश
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों, सचिवों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि सरकारी दफ्तरों में अब मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और कार्यालय अवधि के दौरान अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दफ्तरों का होगा औचक निरीक्षण
सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण कराने का भी निर्णय लिया है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जा सके।

देर से आने पर वेतन में कटौती
मुख्य सचिव ने आदेश में साफ कहा है कि समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों पर आर्थिक कार्रवाई भी की जाएगी। सबसे पहले उनकी देरी को अवकाश खाते से समायोजित किया जाएगा। यदि अवकाश शेष नहीं होगा तो संबंधित अवधि का वेतन काटा जाएगा। वेतन तैयार करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उपस्थिति रजिस्टर और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के आधार पर ही वेतन बिल तैयार किया जाए, अन्यथा उनकी भी जवाबदेही तय होगी।

कार्यालय समय की नई स्पष्ट व्यवस्था
सरकार ने कार्यालय समय को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पांच दिवसीय कार्यप्रणाली वाले कार्यालयों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक काम होगा, जबकि दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। महिला कर्मचारियों के लिए कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

वहीं, जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों में जहां सप्ताह में छह दिन काम होता है, वहां कार्यालय का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। नवंबर से फरवरी के बीच यह समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक लागू रहेगा। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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