मुजफ्फरपुर: भोजपुरी फिल्म स्टार और आजमगढ़ के पूर्व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ तथा अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में एक आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की है।
आरोप है कि दोनों ने 4 अक्टूबर को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक पर एक मॉल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, जिसके कारण भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया। इस जाम से आम नागरिकों और मरीजों को करीब एक घंटे तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस गईं। यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है, जिसमें निरहुआ, आम्रपाली, एसडीओ पूर्वी, और आयोजन से जुड़े तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 223, 189(6), 191(1), 190, 61(1), 280, 272, 298, और 199(बी) के तहत दर्ज किया गया है। परिवादी सुधीर ओझा ने दावा किया है कि मॉल उद्घाटन का आयोजन “बेहद खतरनाक और जानलेवा” तरीके से किया गया, जिससे तमिलनाडु जैसी भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कार्यक्रम समाप्त होने और दोनों कलाकारों के जाने के बाद ही स्थिति सामान्य हो सकी। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।