नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था।
12 फरवरी को सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या सहित विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को कड़ी सजा देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।