नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या सहित विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को कड़ी सजा देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र जसवन्त सिंह और तरूणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को बहस होगी। उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार एक अन्य 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तिहाड़ जेल से अदालत में पेश…
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