कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार

Kotdwar: Court's decision in Ankita Bhandari murder case, all three accused found guilty

कोटद्वार: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत उसके दो साथियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता की हत्या का दोषी ठहराया है। हालांकि, तीनों की सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है।

अंकिता भंडारी, श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थीं और ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं। 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था।

इस मामले की जांच एसआईटी (विशेष जांच दल) को सौंपी गई थी। जांच के बाद कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामजद किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया। सुनवाई लगभग दो साल आठ महीने तक चली।

जांच में सामने आया कि अंकिता और पुलकित आर्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ और अंकित के साथ मिलकर अंकिता को कथित तौर पर चीला नहर में धक्का दे दिया था। शव बरामद होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता विनोद आर्य का बेटा है। घटना के सामने आने के बाद पार्टी ने विनोद आर्य को निष्कासित कर दिया था। इस हत्याकांड ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया था, जिसके बाद सरकार को विशेष जांच दल का गठन कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन देना पड़ा। सरकार ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वादा भी किया था।

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