मुंबई/भोपाल: 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 17 वर्षों तक चली लंबी सुनवाई और बहसों के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। विशेष NIA कोर्ट के जज ए. के. लाहोटी ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पंजीकृत होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं…
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