कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, राज्य सरकार को इस दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने का दोषी पाया…
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