कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Kolkata: Man convicted of raping and murdering doctor at RG Kar Hospital sentenced to life imprisonment

कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, राज्य सरकार को इस दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया था।

मौत की सजा की मांग सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, लेकिन दोषी की सुधार की संभावना पर विचार किया जाएगा। सरकारी वकील को यह साबित करना होगा कि दोषी को सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं माना जा सकता है। पीड़ित परिवार के वकील ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

कोलकाता की अदालत ने यह भी कहा कि आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या का मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता है। अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को 33 वर्षीय संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या करने का दोषी पाया था।

सजा का ऐलान सजा की मात्रा का ऐलान करते हुए न्यायाधीश ने संजय रॉय से कहा कि उसने जो अपराध किया है, उसके लिए उसे मृत्युदंड भी मिल सकता था। अदालत ने यह भी कहा कि उसे उम्रकैद की सजा दी जा सकती है, जो अब सजा के रूप में लागू की गई है।

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