नई दिल्ली: देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों, खासकर सरकारी संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने एक स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले में जारी किया। दो हफ्तों में पहचान, आठ हफ्तों में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि दो…
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