नई दिल्ली: राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकतीं – केंद्र सरकार

New Delhi: State governments cannot challenge the decisions of the President or Governor in the Supreme Court - Central Government

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें विधानसभा से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकतीं, भले ही वे उन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानती हों। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की गैरमौजूदगी में चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष रखी। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल…

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