नई दिल्ली: “क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?” — इस तीखे सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कड़ा और ऐतिहासिक रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आवारा कुत्तों के काटने से किसी को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि उन लोगों और संगठनों की भी होगी जो ऐसे कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं। राज्य सरकारों को देना होगा भारी मुआवजा जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और…
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