नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जारी उस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने के निर्देश दिए गए थे। गुरुवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि याचिका दायर करने वाले हर व्यक्ति को इस गंभीर मुद्दे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही यह टिप्पणी भी…
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