नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग के प्राइवेट अंगों को छूना रेप का प्रयास नहीं है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि यह आदेश देने वाले हाईकोर्ट के जज की संवेदनशीलता की कमी को देखकर दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं,…
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