पटना : बिहार विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार के जुए पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। नए कानून के तहत मोबाइल ऐप, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित जुआ और सट्टेबाजी को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहली बार अपराध करने पर क्या होगी सजा? नए कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहली बार ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी करते या उसका संचालन करते पकड़ा जाता है, तो उसे एक…
Read More