बिजली सेवाओं में देरी पर सख्ती: सीएम Nitish Kumar का बड़ा फैसला, अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

Strict Action Against Delays in Power Services: CM Nitish Kumar's Major Decision—Officials to Face Fines

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को जारी निर्देश में उन्होंने साफ कर दिया कि अब बिजली सेवाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि उपभोक्ताओं को समय पर सेवा नहीं मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-केंद्रित बनाना है। लंबे समय से बिजली कनेक्शन में देरी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने…

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बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत 2.37 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना, 355 बिचौलिए गिरफ्तार

Over Rs 2.37 crore fine imposed under Right to Public Services Act in Bihar, 355 middlemen arrested

बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर अब तक 2 करोड़ 37 लाख 58 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा चुका है। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा की जा रही है। 99.5% सेवाओं का समय पर निष्पादन विभागीय जानकारी के अनुसार, शिथिल कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि राज्य में 99.5 प्रतिशत सेवाओं का निष्पादन निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जा रहा है। हालांकि आईटी आधारित प्रणाली लागू होने के…

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झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन अब पड़ेगा महंगा, जुर्माना बढ़ाकर किया गया ₹1000

Consumption of tobacco in public places in Jharkhand will now be expensive, fine has been increased to ₹ 1000

रांची: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना भारी पड़ सकता है। सरकार ने इस पर लगने वाले जुर्माने को पांच गुना बढ़ा दिया है। पहले जहां ऐसे मामलों में ₹200 का जुर्माना लगाया जाता था, अब यह बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। इस बदलाव को लेकर झारखंड विधानसभा ने वर्ष 2021 में ही संबंधित विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन इसे अब जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली है। राजभवन के मीडिया कोषांग की ओर से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति…

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 राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर अदालत ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया

The court imposed a fine of Rs 200 on Rahul Gandhi for his statement on Veer Savarkar

लखनऊ: लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर दिए गए उनके बयान के मामले में 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी की लगातार पेशी से गायब रहने के कारण सुनाया है। अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर सुनवाई चल रही थी। अदालत…

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