बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने BSF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया गया है, जो 18…
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