नई दिल्ली : BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 50% तक बढ़ा, नए भर्ती नियम लागू

New Delhi: Reservation for former Agniveers in BSF increased to 50%, new recruitment rules implemented.

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने BSF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में संशोधन किया है।

संशोधित नियमों को BSF जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।

हर भर्ती वर्ष में आरक्षण का प्रावधान
नए नियमों के अनुसार—

  • 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित
  • 10% पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित
  • 3% तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित

दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न की जाएगी।

-पहला चरण: नोडल फोर्स द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। किसी श्रेणी में यदि पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें भी इसी चरण में भरा जाएगा।

-दूसरा चरण: शेष 47 प्रतिशत पदों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के माध्यम से अन्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।

महिला उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या हर वर्ष BSF के डायरेक्टर जनरल द्वारा कार्य आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाएगी।

आयु सीमा में छूट और शारीरिक परीक्षाओं से राहत
नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को डायरेक्ट भर्ती के साथ आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, अग्निवीर पहले से ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है

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