नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायपालिका आतंकवाद मामलों की जांच में विशेषज्ञ नहीं है और ऐसे मामलों को कोर्ट में लाकर सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना उचित नहीं है। पीठ ने स्पष्ट कहा कि देश इस समय एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ रहा है, ऐसे में इस तरह की याचिकाएं राष्ट्रहित के विपरीत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल…
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