देश में बच्चों के लगातार लापता होने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि क्या इसके पीछे कोई राष्ट्रव्यापी संगठित नेटवर्क सक्रिय है या यह समस्या केवल कुछ राज्यों तक सीमित है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन घटनाओं में कोई समान पैटर्न है या ये अलग-अलग और असंबद्ध मामले हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों से बच्चों…
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