नई दिल्ली: Delhi High Court ने शुक्रवार को निजी और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए उन्हें पहले से सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व अनुमति केवल उस स्थिति में जरूरी होगी, जब कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहता है। जस्टिस Anup Jairam Bhambhani की बेंच ने कहा कि किसी स्कूल के पास सरप्लस फंड होना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं माना…
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