नई दिल्ली: गुजरात सरकार ने बुधवार को ‘गुजरात समान नागरिक संहिता (यूसीसी), 2026’ विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। इस कदम के साथ राज्य यूसीसी लागू करने की दिशा में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। विधेयक के पारित होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में धर्म, जाति या पंथ के आधार पर अलग-अलग कानूनों की जगह एक समान कानून लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। ⚖️ हलाला प्रथा…
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