बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत 2.37 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना, 355 बिचौलिए गिरफ्तार

Over Rs 2.37 crore fine imposed under Right to Public Services Act in Bihar, 355 middlemen arrested

बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर अब तक 2 करोड़ 37 लाख 58 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा चुका है। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा की जा रही है। 99.5% सेवाओं का समय पर निष्पादन विभागीय जानकारी के अनुसार, शिथिल कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि राज्य में 99.5 प्रतिशत सेवाओं का निष्पादन निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जा रहा है। हालांकि आईटी आधारित प्रणाली लागू होने के…

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