चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आधार डाटा को अपडेट कराना उसका मूलभूत और वैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को इसके लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी चाहिए और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देशभर में स्थानीय स्तर पर आधार अपडेट की सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई…
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