उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी छह महीनों तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों को निर्देश भेज दिए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के तहत लिया है। आदेश के अनुसार अगले छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा और न ही किसी…
Read More