रांची: झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना भारी पड़ सकता है। सरकार ने इस पर लगने वाले जुर्माने को पांच गुना बढ़ा दिया है। पहले जहां ऐसे मामलों में ₹200 का जुर्माना लगाया जाता था, अब यह बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। इस बदलाव को लेकर झारखंड विधानसभा ने वर्ष 2021 में ही संबंधित विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन इसे अब जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली है। राजभवन के मीडिया कोषांग की ओर से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति…
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