पटना: Patna High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार में पहले से कोई कमाने वाला सदस्य मौजूद है और उसकी आय से परिवार का भरण-पोषण संभव है, तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति Partha Sarathi की एकल पीठ ने सिट्टू कुमार की याचिका को खारिज करते हुए बेगूसराय जिला अनुकंपा समिति के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल ऐसे परिवारों की मदद करना है, जिनके पास जीविका…
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