पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ शराब मिलने पर वाहन जब्त नहीं किया जा सकता

Major Patna High Court ruling Vehicles cannot be confiscated solely on the grounds of liquor being found in them.

पटना: हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून के तहत वाहन जब्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी वाहन में शराब मिलने मात्र से उसे जब्त नहीं किया जा सकता। वाहन की जब्ती के लिए यह साबित होना आवश्यक है कि वाहन मालिक भी अवैध गतिविधि में शामिल था या उसकी मिलीभगत थी। न्यायमूर्ति पी.बी. बाजंतरी और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी वाहन का उपयोग शराब या अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने के लिए किया जाना…

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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला— परिवार में कमाने वाला सदस्य हो तो अनुकंपा नौकरी का दावा नहीं

Patna High Court's Major Verdict: No Claim for Compassionate Appointment If There Is an Earning Member in the Family

पटना: Patna High Court ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार में पहले से कोई कमाने वाला सदस्य मौजूद है और उसकी आय से परिवार का भरण-पोषण संभव है, तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति Partha Sarathi की एकल पीठ ने सिट्टू कुमार की याचिका को खारिज करते हुए बेगूसराय जिला अनुकंपा समिति के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल ऐसे परिवारों की मदद करना है, जिनके पास जीविका…

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पटना हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस, जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति

The Patna High Court has a new Chief Justice; Justice Sangam Kumar Sahu has been appointed.

न्यायपालिका से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। ओड़िशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। लंबे समय से पटना हाईकोर्ट में कार्यवाहक व्यवस्था चल रही थी। अब जस्टिस साहू की नियुक्ति से कोर्ट को…

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पटना हाईकोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव को जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 महीने से थे जेल में

Patna High Court grants bail to former MLA Gulab Yadav, who was in jail for 11 months in a money laundering case.

पटना: मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में करीब 11 महीने से जेल में बंद बिहार के पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस चंद्रशेखर झा की बेंच ने गुलाब यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुलाब यादव को 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया था। उसी दिन बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को भी पटना से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आय…

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70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 7 मार्च को होगी सुनवाई

Hearing on the petition to cancel the 70th BPSC preliminary examination postponed in Patna High Court, now the hearing will be held on March 7

पटना: 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आज फिर से टल गई है। अब इस मामले पर पटना हाईकोर्ट आगामी 7 मार्च को सुनवाई करेगा। पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ सुनवाई करेगी, जिसमें जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। याचिका में धांधली का आरोप यह मामला 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा लेने की मांग से जुड़ा…

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पटना उच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, पटना उच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इन न्यायाधीशों का नाम और विवरण निम्नलिखित हैं: क्रम संख्या नाम (श्री) विवरण 1. शशि भूषण प्रसाद सिंह, न्यायिक अधिकारी पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त 2. अशोक कुमार पांडेय, न्यायिक अधिकारी पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त यह नियुक्तियां भारतीय न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने…

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पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना मामले में 5 दिनों तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा

पटना.पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना मामले में 5 दिनों तक सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 जुलाई को इस मामले में सुनवाई शुरु हुई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति  के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ द्वारा इस मामले में अगले सप्ताह फैसला सुनाए जाने की संभावना है । सरकार द्वारा कराई जा रही जाति आधारित गणना को कई संगठनों ने चुनौती दी थी । इस पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना की वैधानिकता पर सवाल उठाया…

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