नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक गंभीर मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुशील कुमार को अब 7 दिन के भीतर कोर्ट या पुलिस के समक्ष सरेंडर करना होगा। मामला मई 2021 का है, जब सुशील कुमार और अन्य लोगों पर…
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