संयुक्त राष्ट्र: भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जम्मू और कश्मीर में अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन को खाली करे और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सही ठहराना बंद करे। यह बयान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा बार-बार उठाने के बाद दिया।
हरीश ने कहा, “पाकिस्तान के बार-बार के कश्मीर मुद्दे के उल्लेख से न तो उनके अवैध दावों को सही ठहराया जा सकता है और न ही उनके राज्य द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को।” उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हुए है, जिसे उसे खाली करना चाहिए। यह कदम सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 के अनुरूप होगा, जो 21 अप्रैल 1948 को पारित हुआ था और जिसमें पाकिस्तान से कश्मीर से अपनी सेनाओं और घुसपैठियों को हटाने की मांग की गई थी। हरीश ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।
हरीश ने पाकिस्तान को यह सलाह दी कि वह अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मामलों के कनिष्ठ मंत्री सैयद तारिक फातमी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कश्मीर के लिए जनमत संग्रह पर अपने प्रस्ताव को लागू करने की मांग की थी।
फातमी ने कहा था कि परिषद को कश्मीर के लिए जनमत संग्रह पर अपना प्रस्ताव लागू करना चाहिए, हालांकि इस प्रस्ताव में यह भी आदेश था कि पाकिस्तान “जम्मू और कश्मीर राज्य से उन कबीलों और पाकिस्तानी नागरिकों को हटाए, जो वहां सामान्य निवासी नहीं हैं और लड़ाई के उद्देश्य से राज्य में घुसे हैं।” इस प्रस्ताव में पाकिस्तान से यह भी कहा गया था कि वह आतंकवादियों की मदद करना या घुसपैठ कराना बंद करे।
भारत का कहना है कि अब जनमत संग्रह अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि कश्मीर के लोग चुनावों में भाग लेकर और क्षेत्र के नेताओं को चुनकर भारत के प्रति अपनी निष्ठा स्पष्ट कर चुके हैं।
इसके अलावा, फातमी ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) का उल्लेख किया, जिसकी स्थापना 1949 में नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम की निगरानी के लिए की गई थी। भारत ने इसे इतिहास का अवशेष मानते हुए इसे अप्रासंगिक कर दिया है, क्योंकि 1972 के शिमला समझौते के बाद यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा बन गया था, जिसमें तीसरे पक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था।