पटना: बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर लगने वाले वैट (VAT) की दरों को समान कर दिया है। इससे छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को अब गैस सस्ती दरों पर मिल सकेगी। इस फैसले से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। इसकी जानकारी बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस पर वैट की दरों में समरूपता लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत CNG और PNG की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर अब एक समान टैक्स दर लागू होगी। यह प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कर लिया गया है।
पहले थी कर दरों में असमानता
सम्राट चौधरी ने बताया कि पहले शहरी गैस वितरण नेटवर्क से केवल 50,000 SCMD प्रतिदिन तक की बिक्री पर टैक्स में राहत दी गई थी। लेकिन GAIL जैसी कंपनियों द्वारा पाइपलाइन से गैस आपूर्ति और सीमा पार करने पर 20% की पुरानी टैक्स दर लागू रहती थी। इससे अन्य CGD (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) इकाइयों और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा था।
संशोधन से मिलेगा उपभोक्ताओं को सीधा लाभ
राज्य सरकार ने अब अधिसूचना की शर्तों में जरूरी संशोधन करते हुए इस विषमता को दूर कर दिया है। इसके बाद अब GAIL और अन्य CGD कंपनियां समान कर दर पर टैक्स देकर उपभोक्ताओं को कम कीमत पर CNG और PNG की आपूर्ति कर सकेंगी।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि टैक्स दरों में समानता न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी यह एक सकारात्मक पहल साबित होगी। प्राकृतिक गैस के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।