नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज, गुरुवार 17 अप्रैल, को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र का पक्ष: कानून पर तुरंत रोक उचित नहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस मामले में जवाबदेह है और उसे देशभर से लाखों सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कानून पर तुरंत रोक लगाना उचित नहीं होगा। साथ…
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