पटना: बिहार में स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के बाद नियमों में बदलाव, शिक्षकों की नियुक्ति रद्द याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की, लेकिन बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। यह मामला राज्य…
Read More