आसाराम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, उम्रकैद की सजा बरकरार, तत्काल सरेंडर का आदेश

Major Blow to Asaram from High Court: Life Sentence Upheld, Ordered to Surrender Immediately

राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने गैंगरेप के आरोप से उन्हें राहत दे दी। यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसमें जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित शामिल थे। अदालत ने 20 अप्रैल 2026 को अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला वर्ष 2013 का…

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त्विशा शर्मा मौत मामला: पति समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट से वापस ली अग्रिम जमानत याचिका

Twisha Sharma Death Case: Husband Samarth Singh Withdraws Anticipatory Bail Plea from High Court

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चर्चित त्विशा शर्मा मौत मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। वकील-पति समर्थ सिंह ने कथित दहेज हत्या मामले में अपनी अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) याचिका वापस ले ली है। मामले की सुनवाई जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान त्विशा शर्मा के पिता की ओर से समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई। राज्य सरकार ने भी इसी संबंध में अलग अर्जी दाखिल की…

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भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Bhojshala Dispute Reaches Supreme Court; Muslim Side Challenges High Court Verdict

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानने और हिंदू समुदाय को विशेष पूजा अधिकार देने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, काजी मोइनुद्दीन की ओर से विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई है। यह मामला डायरी नंबर 32281/2026 के रूप में दर्ज है और फिलहाल लंबित है। याचिका में हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के 15 मई को दिए गए उस फैसले को चुनौती दी…

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बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फिर विवाद, हाई कोर्ट ने सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

Controversy again over appointment of teachers in Bihar, High Court seeks reply from the government in three weeks

पटना: बिहार में स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के बाद नियमों में बदलाव, शिक्षकों की नियुक्ति रद्द याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की, लेकिन बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। यह मामला राज्य…

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