दूध में मिलावट रोकने के लिए बड़ा फैसला, Food Safety and Standards Authority of India ने उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया

In a major decision to prevent adulteration of milk, the Food Safety and Standards Authority of India has made licensing mandatory for production and sale.

नई दिल्ली: देश में दूध में मिलावट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए Food Safety and Standards Authority of India (एफएसएसएआई) ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए दूध उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस या पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को अपने खाद्य व्यवसाय का संचालन शुरू करने से पहले एफएसएसएआई के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना होगा। एफएसएसएआई ने कहा कि इस…

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