नई दिल्ली/बेंगलुरु। आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को राज्य सरकार 5 लाख रुपये की सहायता राशि देगी। गंभीर रूप से घायल होने वालों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। यदि कुत्ते ने त्वचा फाड़ दी हो, गहरी चोट पहुंचाई हो, फटने वाली चोट (laceration) हो या एक साथ कई जगह काट लिया हो,…
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