नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी सीधी भर्ती और पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रियाओं में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5% आरक्षण को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। यह नई आरक्षण नीति 23 जून 2025 से प्रभावी हो गई है। यह जानकारी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई। हालांकि यह नीति सिर्फ गैर-न्यायिक पदों पर लागू होगी और न्यायाधीशों पर प्रभावी नहीं होगी। 📌 किन…
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