सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट पर चयनित आरक्षित अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी में गिने जाएंगे

Supreme Court's landmark decision: Reserved category candidates selected on merit will be counted in the open category.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी, जो जनरल/ओपन कैटेगरी की कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करते हैं और किसी तरह की विशेष छूट या रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें केवल उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग के चरण में भी ओपन कैटेगरी में शामिल करना अनिवार्य होगा। यह मामला अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें…

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