नई दिल्ली। देश में जातिगत जनगणना को लेकर चल रही बहस के बीच Supreme Court of India ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना कराना या नहीं कराना पूरी तरह सरकार का नीतिगत मामला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस Surya Kant, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस Vipul M. Pancholi की संयुक्त पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकार…
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