नई दिल्ली: बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी सूची चार सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय को भेजी जाए, ताकि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि: संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए…
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